गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का ही राशन कार्ड बना है, इसलिए सरकार ने राशन कार्ड संख्या को ही फैमिली आईडी माना है।
Ghaziabad News : गाजियाबाद में फैमिली आईडी के बिना अब नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
Jun 29, 2024 14:00
Jun 29, 2024 14:00
- राशन कार्ड की संख्या को ही माना जाएगा फैमिली आईडी
- जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उनको फैमिली आईडी जरूरी
- सभी वर्ग के लोगों को लाभ लेने के लिए व्यवस्था लागू
जिनके पास नहीं है, उन्हें बनवाना होगा
जिनके पास नहीं है, उन्हें बनवाना होगा। गरीब वर्ग के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का ही राशन कार्ड बना है, इसलिए सरकार ने राशन कार्ड संख्या को ही फैमिली आईडी माना है। गाजियाबाद में में जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी।
पता-मोबाइल नंबर गलत, कैसे बने राशन कार्ड
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने बताया कि जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं बना है, उनकी विभागों ने सूची तो दे दी है। लेकिन उनका राशन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है। कई लाभार्थियों का पता गलत है, तो कई के मोबाइल नंबर ही नहीं हैं। ऐसे में लाभार्थी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। विभाग ने सूची देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है।
फैमिली आईडी बनाने पर जोर
फैमिली आईडी बनाने पर जोर बीते एक साल से दिया जा रहा है। तीन तहसील लोनी, गाजियाबाद और मोदीनगर में फैमिली आईडी बनाने का काम शुरू हो रहा है।
फैमली कार्ड बनवाने के लिए करें आवेदन
आवेदक को (familyid.up.gov.in) पर लॉग इन करना होगा।
मुख्य पेज पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करने पर पेज खुलेगा। जिस पर नाम और आधार मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण के बाद पेज पर नीचे की ओर दिए गए साइन इन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद साइन इन करते ही एक पेज खुलेगा। जिसमें मोबाइल नंबर डालकर फिर से सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन का फार्म एसडीएम और बीडीओ स्तर पर जांच के लिए पहुंच जाएगा। जांच के बाद फैमिली आईडी जारी कर दी जाएगी। डीएसओ डॉ. सीमा बालियान ने बहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी बनवाना जरूरी है। नए आवेदक की फैमिली आईडी होना पहले अनिवार्य होगा। जो पुराने लाभार्थी हैं और उनकी आईडी नहीं बनी है, उन्हें भी जल्द इसे बनवाना होगा। योजना का लाभ देने से वंचित नहीं किया जाएगा।
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