Ghaziabad Police News : गाजियाबाद में 19 मई तक के लिए धारा 144 लागू, इन चीजों पर होगी सख्ती

गाजियाबाद में 19 मई तक के लिए धारा 144 लागू, इन चीजों पर होगी सख्ती
UPT | Ghaziabad

Mar 22, 2024 17:23

किसी भी प्रत्याशी राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन पर प्रहार करने वाली भाषा का प्रयोग/कार्य नहीं किया जायेगा। किन्हीं व्यक्तियों अथवा गैर सरकारी सगंठनों द्वारा बिना अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम....

Mar 22, 2024 17:23

Short Highlights
  • गाजियाबाद में आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने को लेकर सख्ती
  • प्रशासन के 36 बिंदुओं का चुनाव के दौरान करना होगा पालन
  • धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार और चुनावी रैली पर प्रतिबंध 
Ghaziabad Section 144 : कमिश्नरेट गाजियाबाद में चुनाव प्रकिया की अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराये जाने तथा निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराये जाने हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। चूंकि समय कम है और इस आदेश को तामील करके व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये एक पक्षीय निषेधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है।

गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेशा कुमार पी ने बताया कि कमिश्नरेट गाजियाबाद धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन कराये जाने और शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराए जाने को लेकर निषेधात्मक आदेश पारित किया है। 

हर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायी जायेगी
किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा किसी प्रकार की जातिगत धार्मिक अथवा धार्मिक आधार पर टिप्पणी नहीं की जायेगी। किसी भी प्रत्याशी राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन पर प्रहार करने वाली भाषा का प्रयोग/कार्य नहीं किया जायेगा। किन्हीं व्यक्तियों अथवा गैर सरकारी सगंठनों द्वारा बिना अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम की अनुमति मिलने पर उनके द्वारा लिखित रूप में देना होगा, कि वह कार्यक्रम चुनाव से 
सम्बन्धित नहीं है तथा उनके द्वारा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

प्रत्याशी/राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए उत्सुक नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा मतदाताओं को धमकाया नहीं जायेगा। प्रत्याशी/राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा जातिगत एवं धार्मिक आधार पर वोट देने की अपील नहीं की जायेगी, तथा मस्जिद, चर्च, मन्दिर तथा अन्य धार्मिक स्थानों को चुनाव मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

प्रत्याशी मतदाताओं के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएगा 
मतदाताओं की गलत पहचान नहीं की जायेगी। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अन्दर चुनाव प्रचार प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक दल के समर्थक द्वारा मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जायेगी। किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक पार्टी द्वारा मतदाताओं को उनके घर अथवा पोलिंग स्टेशन से लाने एवं ले जाने हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। किसी राजनैतिक पार्टी की मीटिंग में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा तथा किसी पार्टी के लोगों द्वारा दूसरी पार्टी के बैनर पोस्टर हटाना/क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा। मतदान वाले दिन एवं मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से शराब बांटने और देने पर प्रतिबन्धित रहेगा। 

नामांकन के दौरान केवल तीन वाहनों की अनुमति
किसी प्रत्याशी/राजनैतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति के घर के सामने धरना प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में प्रत्याशी के केवल 03 वाहनों की अनुमति होगी, अन्य कोई वाहन 100 मीटर की परिधि के अन्दर नहीं जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा विभिन्न वर्गों के मध्य वैमनस्यता फैलाने का आह्वान नही किया जायेगा।

वाहन पर लाइट फ्लेशिंग, सर्च लाइट एवं हूटर का प्रयोग नहीं 
सार्वजनिक सम्पत्ति पर चुनाव से सम्बन्धित लेखन, बैनर, झण्डे व होर्डिंग नहीं लगाये जाएंगे। राज्य परिवहन एवं राज्य परिवहन द्वारा अधिगृहीत वाहनों पर राजनैतिक दलों के विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा वाहन पर लाइट फ्लेशिंग, सर्च लाइट एवं हूटर का प्रयोग नहीं किया जायेगा। किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति पर उसकी अनुमति के बिना झण्डा बैनर नहीं लगाया जायेगा।

कार्यालय स्कूल कालेज या अस्पताल की 200 मीटर परिधि से दूर 
किसी प्रत्याशी/राजनैतिक दल द्वारा अपना अस्थायी कार्यालय किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर अथवा किसी धार्मिक स्थल पर अथवा अस्पताल अथवा स्कूल कॉलेज के पास तथा पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की परिधि के अन्दर नहीं बनाया जायेगा। 

पांच से अधिक व्यक्ति नहीं करेंगे डोर-टू-डोर प्रचार
डोर-टू-डोर प्रचार में प्रत्याशी सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को नहीं रखा जायेगा, सुरक्षा कर्मियों को इसमें नहीं गिना जायेगा। किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक पार्टी द्वारा बिना अनुमति के कोई रोड शो नहीं किया जायेगा।
किसी भी रोह शो में पशुओं का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा तथा स्कूल के बच्चों का शामिल नहीं किया जायेगा। रोड शो के दौरान प्रत्येक 10 वाहन के पश्चात 100 मीटर का अंतराल दिया जायेगा।

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले बल्क मैसेज प्रतिबंधित
किसी भी लाइसेन्सी शस्त्र को लेकर चलने पर प्रतिबन्ध रहेगा। समस्त शस्त्र विक्रेताओं द्वारा अपने असलाह एवं कारतूस के स्टॉक को अध्यावधिक रखा जायेगा। किसी पार्टी के प्रत्याशी राजनैतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान असलाह प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से किसी भी राजनैतिक प्रकृति के बल्क मैसेज(Bulk Messages) भेजा जाना प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर तथा मतगणना के दिन मतगणना केन्द्र पर मोबाइल, स्मार्ट फोन, वायरलैस व अन्य संचार एवं इलेक्टानिक यंत्र(communication/electronic device) आदि को लेकर जाना प्रतिबन्धित रहेगा।

मतदान से 48 घंटे पूर्व किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा
प्रिन्टर्स एवं प्रकाशकों द्वारा चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज/अफवाह का सोशल मीडिया/प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसार नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा लाउडस्पीकर नहीं लगाया जायेगा। तथा मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर नहीं लगाया जायेगा। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण के कार्य में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे तथा उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करेंगे।

धारा 144 के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट के यहां दायर होगा मुकदमा 
प्रत्येक दशा में आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे। उपरोक्त आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व अन्य धाराओं तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत दण्डनीय माना जाएगा। इस अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप दाखिल किये जाने वाला परिवाद सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दायर किया जायेगा। आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी गाजियाबाद कमिश्नरेट की होगी। आदेश 21 मार्च को जारी किया गया है। यह आदेश कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमाओं के अन्तर्गत 19 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।
 

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