गाजियाबाद विकास प्राधिकरण : 67 लंबित मामलों पर कोर्ट में जवाब दाखिल न होने पर उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी, एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

67 लंबित मामलों पर कोर्ट में जवाब दाखिल न होने पर उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी, एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश
UPT | गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सभागार में बैठक करते जीडीए वीसी अतुल वत्स।

Jan 01, 2025 17:46

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी मुकदमों के स्टेटस की समीक्षा की।

Jan 01, 2025 17:46

Short Highlights
  • जीडीए के 67 मुकदमों में जवाब दाखिल नहीं किया गया
  • विधि विभाग के अधिकारियों के साथ जीडीए वीसी की बैठक
  • वीसी अतुल वत्स ने की सभी मुकदमों के स्टेटस की समीक्षा 
Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित कोर्ट में चल रहे 67 मुकदमों में जवाब दावा नहीं लगाने पर उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने नाराजगी जताई। उन्होंने इन सभी 67 केसों पर एक सप्ताह के अंदर जवाब दावा तैयार कर कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी मुकदमों के स्टेटस की समीक्षा की।

उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के दौरान सभी कोर्ट, एनजीटी, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण के लम्बित वादों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली गई।

नये व पुराने वादों का लगभग 90 प्रतिशत केस
जिसमें पाया गया कि प्राधिकरण के नये व पुराने वादों का लगभग 90 प्रतिशत केस विधि अनुभाग के वादों की स्थिति हेतु विकसित सॉफ्टवेयर आईएसपी मॉड्यूल पर अपडेट कर दिये गये हैं। विधि अनुभाग के सारे केस लगभग नियमित हो गये हैं। जिनमें प्रभावी पैरवी की जरूरत है। जीडीए वीसी ने निर्देशित किया कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, एनजीटी में लम्बित वादों का रिव्यू दैनिक स्तर पर सहायक अभियन्ता व उससे उपर के अधिकारी द्वारा अनुभागवार किया जाये। 



जनवरी, 2024 में कुल 592 केस लिस्टेड 
जनवरी, 2024 में कुल 592 केस लिस्टेड हैं। जिनमें से 67 केस ऐसे हैं। जिनमें रिटेन स्टेटमेंट (डब्लूएस/सीए) दाखिल होना नहीं पाया गया। संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में कांउटर दाखिल करने एवं जिनमें रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं है। उनमें डब्लूएस दाखिल कराने के निर्देश दिये गये।

एक सप्ताह पश्चात पुनः रिव्यू किये जाने का निर्देश
एक सप्ताह पश्चात पुनः रिव्यू किये जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी वाद पत्रावलियां केस से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी अंकित करते हुये आख्या बनाकर संलग्न किया जाये। बैठक में सचिव, अपर सचिव, ओ0एस0डी0-।, प्रभारी विधि, विधि अधिकारी, सहायक अभियन्ता एवं विधि अनुभाग के संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा।

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