मेरठ कोर्ट ने राकेश टिकैत को भेजा नोटिस : 6 नवंबर को होंगे पेश, विवादित बयान मामले में बढ़ीं मुश्किलें

6 नवंबर को होंगे पेश, विवादित बयान मामले में बढ़ीं मुश्किलें
UPT | राकेश टिकैत

Oct 26, 2024 15:43

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के लिए कानूनी संकट गहराता नजर आ रहा है। विवादित बयान को लेकर मेरठ की अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। भारतीय किसान यूनियन अटल...

Oct 26, 2024 15:43

Meerut News : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के लिए कानूनी संकट गहराता नजर आ रहा है। विवादित बयान को लेकर मेरठ की अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी की शिकायत पर मेरठ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम ने टिकैत को 6 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई में टिकैत को अपने बयान से जुड़े मामले में पक्ष रखना होगा।

विवादित बयान से बढ़ी मुश्किलें
इस मामले की शुरुआत 20 अगस्त को हुई जब टिकैत मेरठ में पीवीवीएनएल एमडी ऑफिस पहुंचे थे। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान देश के मौजूदा हालातों की तुलना बांग्लादेश से की थी। उन्होंने बयान में कहा था कि "देश में हालात बांग्लादेश जैसे हो गए हैं। लोग गुस्से में हैं और शासक भी इसी डर से भागने को मजबूर होंगे।" इसी दौरान टिकैत ने 26 जनवरी के दिल्ली किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा था कि “अगर उस दिन 25 लाख लोग लाल किला की जगह संसद भवन की ओर कूच कर गए होते, तो हालात बदल सकते थे।" टिकैत के इस बयान ने विवाद खड़ा कर दिया और भारतीय किसान यूनियन अटल के अध्यक्ष अमित चौधरी ने इसे देश-विरोधी करार देते हुए उनके खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई का इंतजार
अमित चौधरी के अनुसार वे टिकैत के बयान को लेकर पहले मुजफ्फरनगर और मेरठ के पुलिस प्रशासन के पास भी गए थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने अदालत का रुख किया। अब अदालत ने नोटिस जारी कर टिकैत को 6 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। चौधरी ने कहा, "मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे आशा है कि टिकैत पर कार्रवाई होगी।"

गंभीर सजा का हो सकता है सामना
इस मामले में भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी के अधिवक्ता विनोद काजीपुर ने बताया कि टिकैत के बयान को कानून-विरोधी करार दिया गया है। उन्होंने कहा, “यदि टिकैत पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें दो से दस साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला संवेदनशील है और यदि उन पर देश-विरोधी बयान देने का आरोप सिद्ध होता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें कड़ी सजा का सामना करना होगा।" 

6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने टिकैत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। टिकैत की अदालत में पेशी पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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