मेरठ, गाजियाबाद,बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड और बागपत जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों, मॉडलशॉप...
मदिरा के शौकीनों के लिए बड़ी खबर : 26 को होगा दूसरे चरण का मतदान, इन जिलों में बंद रहेंगी शराब की दुकानें
Apr 24, 2024 17:43
Apr 24, 2024 17:43
- मेरठ, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बंद रहेंगी शराब की दुकानें
- आज शाम छह बजे के बाद से होगी शराब बेचने और खरीदने पर सख्ती
- आबकारी विभाग ने अवैध शराब ब्रिकी के लिए बनाई टास्क फोर्स
सभी शराब की दुकानें, बियर ठेके और भांग की थोक व फुटकर दुकानों
गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान है। मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले और मतदान पूरा होने तक जनपद की सभी शराब की दुकानें, बियर ठेके और भांग की थोक व फुटकर दुकानों के अलावा मॉडलशॉप बंद रहेंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निवार्चन के लिए जनपद में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
मेरठ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल
मेरठ जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मेरठ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल के दौरान लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (ग) के खंड-1 के तहत निर्धारित समय के अनुसार शराब की दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त बंदी दिवस के लिए अनुज्ञापी को कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।
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