Meerut News : पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएंगे 'नो हेल्मेट, नो पेट्रोल' के बोर्ड, 26 जनवरी से नियम प्रभावी

पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएंगे 'नो हेल्मेट, नो पेट्रोल' के बोर्ड, 26 जनवरी से नियम प्रभावी
UPT | मेरठ के पेट्रोल पम्प पर बिना हेल्मेट दो पहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल।

Jan 18, 2025 16:05

सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पेट्रोल पम्प पर सीसीटीवी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे...

Jan 18, 2025 16:05

Short Highlights
  • मेरठ प्रशासन ने जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को दिए निर्देश 
  • दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेल्मेट पेट्रोल विक्रय नहीं 
  • जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को रोकने पहल की   
Meerut News : पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी आगामी 10 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी से ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। 

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने के उद्देश्य
मेरठ जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक ठोस दीर्घकालिक प्रभावी पहल की है। मुख्यमंत्री  के निर्देश पर अब 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार एवं व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रीत उपायों को भी अपनाना अनिवार्य है।

हेल्मेट पहनना अनिवार्य है
यह प्राविधान है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129- प्रत्येक व्यक्ति, जो मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है या सवारी करता है, को मानक हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। सिख धर्म के अनुयायियों को, जो पगड़ी पहनते हैं. इस नियम से छूट दी गयी है, एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम-201 में सभी मोटरसाईकिल चालकों और सवारियों के लिए प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है।

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जिसमें जुर्माने का प्राविधान
हेल्मेट का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।



दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं
उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद मेरठ में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 10 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि दिनांक 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।

सीसीटीवी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे
उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पेट्रोल पम्प पर सीसीटीवी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जिससे अनावश्यक वाद-विवाद से बचा जा सके।
 

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