ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान है।
Meerut Education News : यूजीसी ने फीस रिफंड को लेकर बनाई नई पॉलिसी, सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे नियम
Jul 11, 2024 09:45
Jul 11, 2024 09:45
- फीस नहीं लौटाने पर कॉलेज की मान्यता हो सकती है रद्द
- रूक सकता है कॉलेज का अनुदान डाले जा सकते हैं डिफॉल्टर सूची में
- यूजीसी के नए नियम से छात्रों और अभिभावकों को मिलेगी राहत
एक नोटिस जारी किया गया
यूजीसी के अधिकारी एमके शर्मा ने इस बारे में बताया कि इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में उन नियमों और कायदे कानून का हवाला दिया है। जिसके तहत फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द होने का जिक्र किया गया है। यह नियम मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी कॉलेजों पर मान्य होगा।
ये है यूजीसी की नई पॉलिसी?
यूजीसी ने कॉलेज प्रशासन पर फीस नहीं लौटाने की स्थिति में काफी कड़े नियम तैयार किए हैं। इसके तहत ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान है। यह भी बताया गया है कि अगर छात्र किसी भी स्थिति में अपनी फीस वापस चाहता है तो शिक्षण संस्थानों को उसकी फीस वापस करनी ही होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दलील या फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी।
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