मात्र 2 रुपये बिल, लेकिन चुका नहीं पा रही यूपी पुलिस : वसूलने के लिए कोर्ट पहुंचा बीएसएनल, कहा- कई साल से नहीं जमा किया

वसूलने के लिए कोर्ट पहुंचा बीएसएनल, कहा- कई साल से नहीं जमा किया
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Sep 04, 2024 17:22

मिर्जापुर पुलिस के विभिन्न थानों पर कंपनी की कुछ मामूली रकम बिल के तौर पर बकाया है, लेकिन न तो थाने वाले उसे चुकाने को तैयार हैं, न पुलिस प्रशासन

Sep 04, 2024 17:22

Short Highlights
  • बिल चुका नहीं पा रही यूपी पुलिस
  • बीएसएनएल की मामूल रकम भी बकाया
  • लोक अदालत पहुंची कंपनी
Mirzapur News : क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास 2 रुपये भी नहीं हैं। जी हां, ये हम नहीं, बल्कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल कह रही है। मिर्जापुर पुलिस के विभिन्न थानों पर कंपनी की कुछ मामूली रकम बिल के तौर पर बकाया है, लेकिन न तो थाने वाले उसे चुकाने को तैयार हैं, न पुलिस प्रशासन। मजबूरी ऐसी हो गई है कि अपने ही बिल की रकम मांगने के लिए बीएसएनएल को कोर्ट के दरवाजे तक जाना पड़ा है।

जानिए क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के 10 पुलिस थानों पर बीएसएनएल कंपनी का बिल बकाया है। इन थानों पर वर्षों से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें सबसे कम बकाया 2 रुपये और सबसे अधिक 120 रुपये है। कुल मिलाकर, बीएसएनएल को इन थानों से 248 रुपये का बकाया मिलना है। यह स्थिति तब आई है जब बीएसएनएल ने बार-बार नोटिस जारी किए हैं, लेकिन पुलिस विभाग ने इस मामूली रकम का भुगतान नहीं किया है। 

लोक अदालत पहुंची कंपनी
बीएसएनएल की ओर से लगातार प्रयासों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया। इस निराशाजनक स्थिति से निपटने के लिए कंपनी ने राष्ट्रीय लोक अदालत का रुख किया है। कोर्ट में मामला दर्ज कर, बीएसएनएल ने उम्मीद जताई है कि इस छोटे से बकाए को जल्द से जल्द वसूला जा सके। अदालती कारवाई से पहले भी, कंपनी ने कई बार संबंधित थानों को नोटिस भेजे थे, लेकिन परिणाम वही रहा। बिल की राशि का भुगतान नहीं हुआ।

सरकारी कंपनी कर रही इंतजार
मिर्जापुर जिले के थानों में बकाया बिल की राशि बेहद छोटी है, फिर भी वर्षों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, यह भी किसी को नहीं पता है। जहां एक ओर लोग अपने मोबाइल फोन में महंगे रिचार्ज करवा रहे हैं, वहीं सरकारी कंपनी को मामूली रकम के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अब, बीएसएनएल ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोक अदालत का सहारा लिया है।

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