sonbhadra News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और 2 लाख जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और 2 लाख जुर्माना
UPT | विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट

Jul 11, 2024 17:56

जुर्माने की राशि में से 1 लाख 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। मामले के दूसरे आरोपी रिंकू प्रजापति की उम्र 18 साल से कम होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया था। 

Jul 11, 2024 17:56

Sonbhadra News : सोनभद्र में साल पहले 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी विकास प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई
जुर्माने की राशि में से 1 लाख 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। मामले के दूसरे आरोपी रिंकू प्रजापति की उम्र 18 साल से कम होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया था। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों की जांच के बाद विकास को दोषी पाया। सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

यह है पूरा मामला
घटना 3 मई 2022 की रात की है। पीड़िता की पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी बारात देखकर लौट रही थी। तभी रास्ते में विकास और रिंकू प्रजापति उसे खेत में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब कुछ महिलाएं आती दिखीं तो दोनों भाग गए। पीड़िता ने घर आकर मां को सारी बात बताई। शुरू में गरीबी और शर्म के कारण किसी को नहीं बताया गया। लेकिन जब गांव में चर्चा होने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। 6 मई को मामला दर्ज किया गया।

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