इस योजना के तहत विभिन्न भू-उपयोग श्रेणियों का निर्धारण किया गया है, जो निर्धारित करता है कि किसी विशेष भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है...
जिले में महायोजना को मंजूरी : जमीन के इस्तेमाल के लिए लागू हुआ नया नियम, बदलेगी शहर की सूरत
Sep 14, 2024 13:20
Sep 14, 2024 13:20
- अमरोहा में महायोजना को मंजूरी
- विभिन्न भू-उपयोग श्रेणियों का निर्धारण
- अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक
अमरोहा के विस्तार में तेजी
दरअसल, अमरोहा का हालिया विस्तार काफी तेज रहा है, जिसमें 21 ग्राम पंचायतों के 45 गांव भी नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही, बाहरी क्षेत्रों में भूमि कारोबारियों ने तेजी से प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया है। इनमें कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जिनका पंजीकरण विनियमित बोर्ड द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। महायोजना के लागू होने के बाद, शहर की सुनियोजित बुनियादी ढांचे की योजना पर काम शुरू किया गया है।
निर्धारित भूमि पर होंगी संबंधित गतिविधियां
महायोजना के तहत, भूमि को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजक, कृषि, यातायात व परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विशेष उपयोग के लिए निर्धारित भूमि पर केवल उसी उपयोग से संबंधित गतिविधयां ही की जा सकें। जैसे आवासीय क्षेत्र की भूमि पर कोई अन्य प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकेगा।
जांच-पड़ताल कर खरीदें प्लॉट
महायोजना के लागू होने से पहले शहर में कई कॉलोनियों का तेजी से विकास हो रहा है, जिनका विनियमित क्षेत्र में पंजीकरण नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, अगर कोई व्यक्ति बिना भू-उपयोगिता की जानकारी के प्लॉट खरीदता है, तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, योजना के तहत भू-उपयोग की श्रेणियों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है।
80 कॉलोनियां विनियमित क्षेत्र में पंजीकृत
विनियमित क्षेत्र के जेई भानुप्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में, अमरोहा में लगभग 80 कॉलोनियां विनियमित क्षेत्र में पंजीकृत हैं, जबकि सात कॉलोनियों के लेआउट का पंजीकरण लंबित है। इस संदर्भ में, महायोजना के तहत भू-उपयोग की श्रेणियों की जानकारी तहसील कार्यालयों में उपलब्ध है, जहां कोई भी व्यक्ति जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
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