सभी पर सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से 28 फरवरी तक का गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टे ऑर्डर मिला हुआ है।
कोर्ट का सख्त रुख : फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर सहित तीन पर धोखाधड़ी मामले में कुर्की के आदेश
Feb 07, 2024 23:17
Feb 07, 2024 23:17
- अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा भी हैं आरोपी
- 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
- रुपये लेने के बाद भी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में नहीं आने और पैसा न लौटाने का आरोप
तीनों के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी है। इसके बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने इनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। सभी पर सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से 28 फरवरी तक का गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। जबकि कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों के विरुद्ध कुर्की के आदेश हुए हैं। इन आरोपियों में मालविका पंजाबी, धोमिल टक्कर और एड गर्ल शकारिया हैं, जिनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है।
कटघर के शिवपुरी कॉलोनी निवासी प्रमोद शर्मा ने कटघर थाने में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मामला दर्ज कराया था। यह मुकदमा 22 फरवरी 2019 को दर्ज हुआ था। प्रमोद शर्मा इवेंट मैनेजर हैं। प्रमोद शर्मा ने बताया था कि उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कराया था। जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने के लिए समय मांगा था। आरोप है कि रकम लेने के बाद सोनाक्षी सिन्हा कार्यक्रम में नहीं आई थीं।
यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 होना था। इसके लिए प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा के सहयोगी मल्लिका पंजाबी, धूमिल ठक्कर और एडगर सकारिया, अभिषेक सिन्हा को तय रकम 36 लाख रुपये भी दिए थे। लेकिन अंत समय में सोनाक्षी सिन्हा और उनके प्रबंधक ने आयोजन में आने के लिए मना कर दिया था जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सचिन दीक्षित की अदालत में की जा रही है।
बुधवार को पत्रावली अदालत में पेश हुई। जिसमें प्रमोद शर्मा के वकील पीके गोस्वामी ने बताया कि सोनाक्षी सिन्हा हाईकोर्ट इलाहाबाद से स्टे ले आई थीं लेकिन अन्य आरोपी न तो अदालत में हाजिर हुए न अपनी जमानत के लिए किसी प्रकार की पैरवी की। अदालत ने आरोपी मल्लिका पंजाबी, धूमिल ठक्कर और एडगर सकारिया की संपत्ति की कुर्की वारंट जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एसएसपी मुरादाबाद को आदेशित किया है कि वह कुर्की वारंट को तामील कराए जबकि मुकदमे के चौथे आरोपी अभिषेक सिन्हा के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है। मुकदमे की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
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