मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग के साथ हैवानियत : चौथी मंजिल से फेंका नीचे, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज

चौथी मंजिल से फेंका नीचे, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज
UPT | गड्ढा खोदकर स्ट्रीट डॉग को दफन किया

Jan 12, 2025 12:51

मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्ट्रीट डॉग को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से फेंक कर मारने के आरोप में दवा कारोबारी सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है...

Jan 12, 2025 12:51

Moradabad News : मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्ट्रीट डॉग को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से फेंक कर मारने के आरोप में दवा कारोबारी सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पीपुल फार एनिमल (PFA) की प्रभारी करुणा शर्मा की तहरीर पर की गई है। स्ट्रीट डॉग को स्थानीय लोगो ने गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

चौथी मंजिल से फैंका स्ट्रीट डॉग
घटना 4 जनवरी को मुरादाबाद के थाना मझौला के नया मुरादाबाद सेक्टर 15-ए टावर की चौथी मंजिल पर घटी। बताया जा रहा है कि वहां के रहने वाले हिमांशु यादव, हेमापाल, अर्पित जैन और ऋषभ मिश्रा ने एक स्ट्रीट डॉग को लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा किया और फिर उसे टावर की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया जिससे डॉग की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को देख रहे स्थानीय लोग और पीएफए की प्रभारी करुणा शर्मा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपितों ने चेतावनी दी। करुणा ने मझौला थाने में शिकायत दर्ज करवाई और डॉग का पोस्टमार्टम कराकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।



पशु क्रूरता कानून के तहत कार्यवाही
किसी भी जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, जैसे उसे पत्थर, लात, डंडे से पीटना या जान से मारना, पशु क्रूरता निवारण कानून (PAC Act 1960) और भारतीय दंड संहिता (IPC 429) के तहत दंडनीय अपराध है। इस अपराध में 5 साल तक का कारावास हो सकता है। 

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