डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कल आज़म खान को दोषी करार दिया था। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली...
Azam Khan की बढ़ीं मुश्किलें : डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया
May 30, 2024 19:38
May 30, 2024 19:38
Rampur : डूंगरपुर मामले में आज़म खान को 10 साल की सज़ा 14 लाख जुर्माना। डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कल आज़म खान को दोषी करार दिया था।#Rampur #UttarPradeshTimes #AzamKhan
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इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के साथ ठेकेदार बरकत अली को भी आरोपी माना हैं। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में धाराएं 392,504,506,452,120B के तहत सुनवाई की गई।
पांच साल पुराना मामला
आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से तीन मुकदमों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। सपा नेता दो मामलों में बरी हो चुके हैं। एक मामले में उनको सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वह सीतापुर जेल में बंद हैं।
जानिए क्या है पूरा मामला
इस केस में डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप थे कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस जेई परवेज आलम ने छह दिसंबर 16 की सुबह बस्ती में पहुंचे और जबरन मकान खाली करने को कहा। उसकी वाशिंग मशीन, सोना,चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का नाम भी केस में शामिल किया गया। जानलेवा हमला और डकैती की धाराएं भी जोड़ी गईं।
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