2019 में केमरी थाने में दर्ज हुए मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गुरुवार को जयाप्रदा कोर्ट में स्वयं उपस्थित हुईं, जहां न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया।
पूर्व सांसद जयाप्रदा बरी : रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आचार संहिता के उल्लंघन का था मामला
Jul 11, 2024 15:41
Jul 11, 2024 15:41
यह था पूरा मामलाRampur : रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा। जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रॉयल) में चल रही है। जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 के लोकसभा… pic.twitter.com/tXfwpBGusl
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2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ स्वार और केमरी थानों में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। ये दोनों मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। एक मामले में गवाही पूरी होने के बाद जया प्रदा के बयान दर्ज हो चुके थे, जबकि दूसरे मामले में गवाही चल रही थी लेकिन जया प्रदा अदालत में नहीं पहुंची थी।
जयाप्रदा के खिलाफ जारी हुए थे गैर जमानती वारंटRampur : राहत मिलने के बाद जयाप्रदा बोलीं - मुझे रिहा कर दिया, मैं खुश हूं,अदालत का शुक्रिया, मैंने हमेशा अदालत का सम्मान किया है। मैंने कभी भागने की कोशिश नहीं की।#Rampur #JayaPrada @realjayaprada
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इन दोनों ही मामलों में जयाप्रदा अदालत में लंबे समय तक तारीखों पर नहीं पहुंची थीं। सुनवाई पर न आने के कारण उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी हुए थे। न्यायालय ने उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। 27 फरवरी को न्यायालय ने उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का नोटिस जारी किया था।
आचार संहिता मामले में कोर्ट ने किया बरी
उसके साथ ही, पुलिस को आदेश दिए गए थे कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नेतृत्व में टीम गठित करने का भी आदेश था। एक मामले में आचार संहिता के तहत, गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जया प्रदा को बरी कर दिया था।
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