संभल पुलिस ने वक्फ के जाली दस्तावेजों के मामले में FIR दर्ज की है। जिसमें जामा मस्जिद के सामने स्थित पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने का दावा किया गया था। इस मामले में संभल प्रशासन ने तीन सदस्यीय टीम...
संभल पुलिस चौकी विवाद : वक्फ के जाली दस्तावेज़ों पर दर्ज की एफआईआर, AIMIM प्रमुख ओवैसी का दावा भी फर्जी साबित
Jan 03, 2025 13:57
Jan 03, 2025 13:57
इन धाराओं में हुआ मामला दर्ज
यह मामला तब और बढ़ा जब तीन दिन पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेजों को साझा किया था। हालांकि जांच के बाद यह दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 471 के तहत संभल कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने जांच की शुरू
एफआईआर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि जब सपा के एक डेलिगेशन ने संभल का दौरा किया, तब संभल विधायक के एक अधिवक्ता ने निर्माणाधीन पुलिस चौकी के दस्तावेज डेलिगेशन के सामने रखे और उनके साथ वक्फ से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न थे। प्रशासन ने इन दस्तावेजों को फर्जी करार दिया था और अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन फर्जी दस्तावेजों को साझा किया था, जो अब पुलिस जांच के दायरे में हैं।
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