Moradabad News : विवेचना में लापरवाही पर दो चौकी प्रभारियों पर गिरी गाज, एसएसपी ने किया निलंबित

विवेचना में लापरवाही पर दो चौकी प्रभारियों पर गिरी गाज, एसएसपी ने किया निलंबित
UPT | एसएसपी सतपाल अंतिल

Sep 06, 2024 01:50

मुरादाबाद विवेचना में लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी सतपाल अंतिल ने दो चौकी प्रभारी को किया निलंबित जाने पूरा मामला

Sep 06, 2024 01:50

Moradabad News : विवेचना में लापरवाही और मनमानी करने पर मुरादाबाद पुलिस के दो चौकी प्रभारियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए जयंतीपुर चौकी के वर्तमान प्रभारी नरेंद्र कुमार और पूर्व चौकी प्रभारी पवन कुमार सिंह, जो फिलहाल आशियाना चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे, उनको गुरुवार की रात निलंबित कर दिया। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

विवेचना में चार माह की देरी बनी कारण
मामला अप्रैल महीने में दर्ज एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट की घटना से जुड़ा है। इस मामले में जयंतीपुर चौकी पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जबकि चार महीने बीत चुके थे। विवेचना को जानबूझकर लटकाए रखने और मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप इन दोनों चौकी प्रभारियों पर लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल ने विवेचना में देरी के कारणों की जांच के लिए सीओ को जिम्मेदारी सौंपी थी। जांच में पाया गया कि दोनों चौकी प्रभारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और विवेचना को बेवजह लंबा खींचते रहे। नतीजतन, एसएसपी ने आधी रात को ही तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

विभागीय जांच के आदेश जारी
एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि दोनों चौकी प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पवन कुमार सिंह, जो अब तक आशियाना चौकी के प्रभारी थे, और नरेंद्र कुमार, जो वर्तमान में जयंतीपुर चौकी प्रभारी थे, को निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो।

एसएसपी ने दिए सख्त संदेश
एसएसपी सतपाल अंतिल ने इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस विभाग को यह साफ संदेश दिया है कि विवेचना में लापरवाही और किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि मामलों की विवेचना में देरी करना और पीड़ितों को न्याय से वंचित रखना गंभीर अपराध माना जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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