अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा हलफनामा, एक हफ्ते का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा हलफनामा, एक हफ्ते का दिया समय
UPT | सुप्रीम कोर्ट

Aug 23, 2024 13:43

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है...

Aug 23, 2024 13:43

New Delhi : मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को एक हफ्ते का समय दिया। अब्बास मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी।

इस मामले में हुई सुनवाई
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जेल में पत्नी निकहत बानो के साथ अवैध मुलाकातों के मामले में जमानत के लिए याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में, चित्रकूट जेल के अधिकारियों और अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को भी आरोपी बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार भेजा गया था।



कोर्ट ने ईडी को जारी किया था नोटिस
बता दें कि 14 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। अब्बास अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला दर्ज है, जिसमें 4 नवंबर 2022 को केस दर्ज किया गया था। वर्तमान में अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक हैं, कासगंज की जेल में बंद हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी याचिका खारिज
9 मई को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया था। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उल्लेख किया कि अब्बास के खिलाफ मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज नामक दो फर्मों से पैसे के लेन-देन के प्रमाण हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इन पैसों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में किया गया है।

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