IRCTC Train Travel Insurance Policy : ट्रेन से सफर कर रहे यात्री सिर्फ 45 पैसे में ले सकते हैं इंश्योरेंस, जानिए किन हालातों में मिलता है फायदा

ट्रेन से सफर कर रहे यात्री सिर्फ 45 पैसे में ले सकते हैं इंश्योरेंस, जानिए किन हालातों में मिलता है फायदा
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May 22, 2024 16:39

यह हादसे किसी की भी गलती या लापरवाही से हुए हो मगर हादसों से बड़े स्तर पर जनहानी होती है, और इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों को कुछ सिक्योरिटी मुहैया कराने के  मकसद से भारतीय रेलवे यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देती है...

May 22, 2024 16:39

UPT Desk News : रेल हादसों के शिकार लोगोंं की मदद के लिए कई नियम बने हैं लेकिन लोग उनके बारे में नहीं जानते और फायदा नहीं ले पाते। बीते साल में अगर ट्रेन हादसों की बात करें तो, बिहार के बक्सर में हुआ रेल हादसा, ओड़िसा का ट्रेन एक्सीडेंट और हाल ही में हुआ अजमेर ट्रेन एक्सीडेंट काफी भयावह थे। जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग विकलांग भी हुए। 

यह हादसे किसी की भी गलती या लापरवाही से हुए हो मगर हादसों से बड़े स्तर पर जनहानि होती है, और इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों को कुछ सिक्योरिटी मुहैया कराने के  मकसद से भारतीय रेलवे यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देती है। कोई रेल दुर्घटना होने या रेल यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त होने पर यात्री इंस्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। 

खास बात तो यह हैं कि इस इंश्योरेंस का प्रीमियम महज 45 पैसे रुपये में होता है और 10 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है। गौरतलब है कि ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में इस इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इस ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है, जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं।

तो जब यह मुद्दा इतना जरूरी है, तो आज जरूरत की खबर में ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस की ही बात करेंगे। इससे जुड़ी हर एक पहलु पर ध्यान देंगे।

कैसे ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी 
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक करते समय  बीमा पॉलिसी का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से यात्री के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एक मैसेज भेजा जाता है। इस मैसेज में ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। इसके अलावा मैसेज में एक लिंक भी दिया होता है। इसके जरिए यात्री अपने नॉमिनी का नाम भी अपडेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ईमेल में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है। इस नंबर पर यात्री इंश्योरेंस से जुड़े सभी सवालों के जवाब पूछ सकते हैं।

किन हालातों में मिलेगा इंश्योरेंस कवर
  • ट्रेन पटरी से उतर जाने, यात्री के घायल होने और मौत जाने की स्थिति में । 
  • दो ट्रेनों के बीच टक्कर होने पर यात्रियों को पहुंची शारीरिक और मानसिक क्षति होने पर ।
  • यात्रा के दौरान ट्रेन पर कोई आतंकवादी हमला हुआ और यात्री को नुकसान पहुंचने की स्थिति में।
इन हालातों में नहीं कर सकते क्लेम
यात्री ने यात्रा के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश की हो या मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वह किसी हादसे का शिकार हुआ हो तो भारतीय रेलवे द्वारा किसी तरह का मुआवजा या इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। रेल दुर्घटना में यात्री को हुई हानि के मुताबिक ही इंश्योरेंस राशि दी जाती है।

इन्हें मिलेगा इंश्योरेस
  • सभी श्रेणी या क्लास जैसे फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर या चेयर कार के कंफर्म और RAC(रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट पर मिलता है। 
  • काउंटर से टिकट खरीदने पर यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलती है।
  •  सिर्फ फुल टिकट पर ही इस पॉलिसी का लाभ लिया जा सकता है।
इन्हें नहीं मिलेगा इंश्योरेस
  • बच्चों के हाफ टिकट पर वैकल्पिक इश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलता है।
कैसे करें क्लेम
ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। घायल हुआ व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी इंश्योरेंस क्लेम का दावा कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एप्लिकेशन देनी होती है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं।
यह दस्तावेज करने होंगे जमा
  • रेलवे अथॉरिटी की ओर से ट्रेन एक्सीडेंट की पुष्टी की रिपोर्ट
  • एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी या कानूनी वारिस के साइन
  • विकलांग होने पर हादसे के पहले और बाद की फोटो
  • अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े दस्तावेज
  • विकलांग होने पर डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट
  • इलाज के दौरान ली गई दवाओं के बिल
  • सभी बिलों पर नंबर, साइन और स्टाम्प हो
  • एक्सीडेंट में मृत व्यक्ति की जानकारी वाली ऑफिशियल रिपोर्ट
  • एनईएफटी डिटेल और कैंसिल्ड चेक के साथ क्लेम फार्म
10 लाख तक मिलगा क्लेम
  • रेल यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये
  • पूरी तरह से विकलांग होने पर 10 लाख 
  • स्थाई रूप से विकलांग होने पर 7.5 लाख रुपये
  • घायल का अस्पताल में इलाज होने पर आश्रित को 2 लाख रुपये

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