मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 100 बार गैर जमानती वारंट जारी होने पर पेश नहीं हुए थे। वो लगातार अंडरग्राउंड चल रहे थे।
मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी गिरफ्तार : सौ वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं गए, कई दिनों से थे अंडरग्राउंड
May 27, 2024 17:53
May 27, 2024 17:53
मेरठ लाए जा रहे रफीक अंसारी
मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। अरेस्टिंग के लिए पुलिस ने टीम गठित की थीं। गिरफ्तारी लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त बाराबंकी में हुई। रफीक अंसारी को लेकर शाम तक पुलिस मेरठ पहुंचेगी। इसके बाद उनको अदालत में पेश करने की कार्यवाही होगी।
इस मामले में हुई कार्रवाई
साल 1995 में जाम लगाने और तोड़फोड़ के मामले में रफीक समेत 40 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। रफीक अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए मेरठ की अदालत से रफीक अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए तो 101 गैर-जमानती वारंट जारी हो गए। धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद रफीक अंसारी अदालत में पेश नहीं हुए और हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को निर्देश दिए थे कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के गैर जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें।
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