मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने...
NEET UG Exam 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार
Jun 11, 2024 20:08
Jun 11, 2024 20:08
- नहीं रूकेगी नीट की काउंसलिंग- सुप्रीम कोर्ट
- कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
- परीक्षा रद्द करने की मांग को किया खारिज
मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगते हैं और मामले की अगली सुनवाई जवाब आने के बाद 8 जुलाई को करेंगे।
याचिकाकर्ताओं ने लगाया था आरोप
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को नीट यूजी-2024 परीक्षा के परिणाम जारी किए थे और इसमें 67 छात्र टॉपर हैं। नीट के अभ्यर्थियों द्वारा एक ही सेंटर से कई छात्रों के टॉप करने पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसको लेकर छात्रों ने आरोप लगाया है कि रिजल्ट में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। दायर याचिका में कहा गया है कि नीट के पेपर लीक की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है।
कोई पेपर नहीं हुआ लीक : एनटीए
इससे पहले एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था,"हमारी समिति की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया।
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