पूजा खेडकर मामले में बड़ा फैसला : केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से किया बर्खास्त, UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी का लगा था आरोप

केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से किया बर्खास्त, UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी का लगा था आरोप
UPT | Pooja Khedkar

Sep 07, 2024 18:38

पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय IAS (प्रोबेशन) नियम, 1995 के तहत लिया गया है...

Sep 07, 2024 18:38

Short Highlights
  • पूजा खेडकर मामले में बड़ा फैसला
  • केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को किया बर्खास्त
  • यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप
New Delhi News : महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय IAS (प्रोबेशन) नियम, 1995 के तहत लिया गया है। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था।

यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने लगाया आरोप
यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने अदालत में यह तर्क दिया कि पूजा खेडकर ने न केवल आयोग बल्कि जनता के साथ भी धोखाधड़ी की है। उनपर आरोप है कि 2020 के बाद तक सभी प्रयास समाप्त हो जाने के बावजूद, उन्होंने 2021 में सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) देने के लिए अयोग्य होते हुए परीक्षा दी। पूजा खेडकर पर ओबीसी और दिव्यांग कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाने का भी आरोप है और उन्हें अंतरिम जमानत पर रखा गया है।



फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप
बता दें कि पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी और दिव्यांग कोटा का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठीं। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। अदालत ने पहले ही निर्देश दिया था कि पूजा खेडकर द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की गहन जांच की जाए। यूपीएससी ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया।

विकलांगता की जांच कराने को थीं तैयार
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार (5 सितंबर 2024) को पूजा खेडकर ने कहा कि वे एम्स में अपनी विकलांगता की जांच कराने को तैयार हैं। उनके वरिष्ठ वकील ने अदालत में दावा किया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला है और सभी आवश्यक रिकॉर्ड पहले से ही अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं।

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