अब तक की बड़ी खबर : दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने तिहाड़ जेल में की पूछताछ, कल कोर्ट में होगी पेशी

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने तिहाड़ जेल में की पूछताछ, कल कोर्ट में होगी पेशी
UPT | अरविंद केजरीवाल।

Jun 25, 2024 23:15

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में ही सीएम केजरीवाल से पूछताछ की है। उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। उन्हें कल बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एजेंसी उनकी कस्टडी मांगेगी।

Jun 25, 2024 23:15

New Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उनको एक ही दिन में दो झटके लगे हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी। फिर अब सीबीआई द्वारा उन पर गिरफ्तारी की तलवार लट गई है। दरअसल सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अब अदालत में पेश करने के लिए रिमांड की अर्जी लगाई है। इसके बाद माना जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी होगा। हालांकि कुछ टीवी मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की भी खबर चल रही है। लेकिन अभी तक सीबीआई द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उनकी याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।

कल अदालत में होगी पेशी 
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में ही सीएम केजरीवाल से पूछताछ की है। उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। उन्हें कल बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एजेंसी उनकी कस्टडी मांगेगी। इससे पहले मंगलवार को दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी घोटाले में ईडी की तरफ से दाखिल केस में केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 

हाईकोर्ट ने क्या कहा
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने तब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। आज हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए हम उसके फैसले को रद्द करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

हाईकोर्ट की 5 बड़ी टिप्पणियां
1. ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।
2. इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्त पर विचार-विमर्श नहीं किया।
3. ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो।
4. ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया है।
5. अदालत का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा के लिए जमानत दी थी। एक बार जब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था।

​सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 जून को हाईकोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के सीएम की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी। ईडी ने अगले दिन इसे चुनौती दी और हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

संजय सिंह बोले-अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है साजिश
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई ने झूठा मुकदमा गढ़ा है। आप सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर केजरीवाल के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है। संजय सिंह ने कहा कि पूरा देश बीजेपी और केंद्र सरकार का अत्याचार और अन्याय देख रहा है। पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी की ज्यादती के खिलाफ खड़ा है और एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा।   

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