दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा कदम : पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नई गाड़ी पर 20 प्रतिशत तक कर में छूट पाएं

पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नई गाड़ी पर 20 प्रतिशत तक कर में छूट पाएं
UPT | प्रतीकात्मक तस्वीर

Nov 10, 2024 00:16

नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और सीएनजी चालित वाहनों के लिए 20 फीसदी और डीजल चालित वाहनों के लिए 15 फीसदी कर में छूट दी जाएगी...

Nov 10, 2024 00:16

Short Highlights
  • दिल्ली सरकार का नया पोर्टल
  • पुराने वाहनों के लिए तीन विकल्प
  • दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बड़ा एक्शन
New Delhi News : दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करवाने पर वाहन कर में छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत, लोग जब नए कामर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण कराएंगे, तो उन्हें पुराने वाहनों के स्क्रैप किए गए होने का प्रमाण पत्र (Certificate of Deposit - COD) प्रस्तुत करने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। यह पहल दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नए वाहनों के कर में मिलेगी छूट
नई व्यवस्था में, नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और सीएनजी चालित वाहनों के लिए 20 फीसदी और डीजल चालित वाहनों के लिए 15 फीसदी कर में छूट दी जाएगी। वहीं, ट्रांसपोर्ट (कामर्शियल) वाहन, जैसे कि पेट्रोल, सीएनजी, और एलपीजी चालित वाहनों को 15 फीसदी की छूट मिलेगी। नए डीजल चालित कामर्शियल वाहनों के लिए यह छूट 10 फीसदी तक होगी। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, यह छूट वाहन के स्क्रैप मूल्य का 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती।



वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम
दिल्ली के परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यह पहल दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की जा रही है। प्रदूषण फैलाने वाले पुराने और उम्रदराज वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण को रद्द किया जा चुका है। इसके पहले 2021 में भी वाहनों के पंजीकरण को रद्द किया गया था, जब 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण रद्द किए गए थे। इस समय दिल्ली की सड़कों पर केवल 82 लाख वाहन ही पंजीकृत और चालू स्थिति में हैं।

वाहन मालिकों के पास तीन विकल्प
अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है, उनके मालिकों के पास तीन विकल्प हैं। पहला, वे अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकरण करा सकते हैं, इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। दूसरा, वे अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलवाने का विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा विकल्प है, इन वाहनों को स्क्रैप कराना, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिल सके।

विभाग ने लॉन्च किया पोर्टल
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे वाहन मालिक ऑनलाइन अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने, एनओसी प्राप्त करने या अन्य राज्यों में पंजीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा वाहन मालिकों को एक सरल और सुलभ तरीका प्रदान करेगी, जिससे वे इस नई योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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