नए बदलाव के अनुसार, अब 6 महीने से कम समय तक योगदान देने वाले सदस्य भी अपना धन निकाल सकेंगे। यह निर्णय ईपीएस के लाखों सदस्यों के लिए लाभदायक होगा। यह संशोधन उन सदस्यों को भी फायदा पहुंचाएगा जो ...
कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव : EPFO के सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा ये लाभ
Jun 29, 2024 13:00
Jun 29, 2024 13:00
- ईपीएस 1995 के नियमों में एक प्रमुख संशोधन किया गया है
- 10 साल से पहले योजना छोड़ने वालों को विड्रॉल की सुविधा मिलती थी
- यह परिवर्तन प्रति वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभान्वित करेगा
इन्हें नहीं मिलता था लाभ
पहले, जो लोग 10 साल से पहले योजना को छोड़ते थे, उन्हें विड्रॉल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले योजना छोड़ने वालों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। नए संशोधन से सरकार ने इस नियम में परिवर्तन कर बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत, हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा, जो 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। इसके अलावा, इस संशोधन से लगभग 23 लाख ईपीएस सदस्यों को फायदा होगा, जिन्होंने अंशदायी सेवा कम समय में पूरी की है और अब उन्हें अपनी निकासी पर बेहतर योजना मिलेगी।
नियम में बड़ा बदलाव
- 6 महीने से कम योगदान देने वाले सदस्य भी धन निकाल सकेंगे।
- निकासी लाभ अब सेवा अवधि और ईपीएस योगदान पर आधारित होगा।
- यह परिवर्तन प्रति वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभान्वित करेगा।
ईपीएस के बारे में
ईपीएस, ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित एक पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत, 10 साल का योगदान देने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिलती है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत ईपीएस में और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है। ऐसे में इस योजना में परिवर्तन करने का उद्देश्य योजना को अधिक लचीला और सदस्य-अनुकूल बनाना है, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
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