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शाबाश बेटा : पांच साल के बच्चे ने जीती कानूनी लड़ाई, स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के नवीनीकरण पर हाई कोर्ट की रोक

पांच साल के बच्चे ने जीती कानूनी लड़ाई, स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के नवीनीकरण पर हाई कोर्ट की रोक
UPT | इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब की दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई

May 08, 2024 13:02

कानपुर में 5 साल के बच्चे ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने स्कूल के पास से शराब की दुकान हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की। छात्र का कहना है कि उसके स्कूल के पास शराब की दुकान है और अक्सर लोग शराब पीकर वहां हंगामा करते हैं।

May 08, 2024 13:02

Kanpur/ Prayagraj News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने LKG के छात्र की याचिका के बाद स्कूल के पास शराब की दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की अगुवाई वाली अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल के पास पहले से मौजूद शराब की दुकान है तो जरूरी नहीं हर साल उसका लाइसेंस बढ़ावा जाय। कोर्ट ने कानपुर के आजाद नगर में एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से चल रही शराब की दुकान के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए थे कि स्कूल के बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है।

डीएम से लेकर सीएम तक से लगाई थी गुहार
बता दें कि कानपुर के पांच वर्षीय छात्र अथर्व ने हाईकोर्ट जाने से पहले डीएम से लेकर सीएम तक से गुहार लगाई थी लेकिन उसकी बात पर गौर नहीं किया गया। थकहार कर उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मास्टर अथर्व ने वकील आशुतोष शर्मा के माध्यम से अपने स्कूल के पास से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कानपुर के आजाद नगर में एमआर जयपुरिया स्कूल के पास 30 साल से चल रही शराब की दुकान के नवीनीकरण पर रोक लगाने की दरखास्त की गई है। छात्र का कहना है कि उसके स्कूल के पास शराब की दुकान है और अक्सर लोग शराब पीकर वहां हंगामा करते हैं।

हाई कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगने को कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छात्र की याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के वकील से अधिकारियों से जवाब मांगने को कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल के आसपास के क्षेत्र में अस्तित्व में आने के बाद भी शराब की दुकान का लाइसेंस क्यों नवीनीकृत किया जा रहा है। मंगलवार को चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास की कोर्ट ने LKG में पढ़ने वाले अथर्व की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
 
इस तरह हुआ नियम का उल्लंघन
स्कूल के पास शराब की दुकान अवैध होती है। जबकि अथर्व के स्कूल से महज 20 मीटर दूर शराब का ठेका है जबकि नियमानुसार 50 मीटर तक कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। नियम के मुताबिक सरकारी ठेका दिन में 10 बजे के बाद ही खुलना चाहिए लेकिन एमआर जयपुरिया स्कूल के पास अक्सर सुबह 6 बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग शराब के नशे में हुड़दंग करते हैं। स्कूल के पास रिहायशी बस्ती भी है, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं।

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