केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। जिसमें यह कहा है कि अब फार्मा कंपनियां डॉक्टर को या उनके परिजनों को किसी तरह का कोई गिफ्ट या उपहार...
यूसीपीएमपी : सरकार ने फार्मा कंपनियों पर कसा शिकंजा, डॉक्टरों को गिफ्ट्स नहीं दे सकतीं दवा कंपनियां
Mar 13, 2024 10:47
Mar 13, 2024 10:47
आपको बता दें कि भारत के सभी फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशन को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखकर बताया कि समिति का गठिन सभी एसोसिएशन को करना होगा और इसके साथ ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल का भी जिक्र करें। इसके साथ ही समान संहिता का सभी को सही से पालन करना होगा।
कॉन्फ्रेंस के नाम पर अब जाएगा कोई टूर
इसके साथ ही अधिसूचित संहिता में यह भी लिखा गया है कि अब दवा कंपनियां किसी कान्फ्रेंस या सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों को विदेशी दौरों का प्रस्ताव नहीं दे पाएंगी। इसके अलावा पांच सितारा होटल में रुकने और खाने व रिजॉर्ट जैसे ऑफर भी नहीं दिए जा सकेंगे। दरअसल समान संहिता अधिसूचित में नकद या मौद्रिक अनुदान के भुगतान पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है।
सैंपल का भी होगा हिसाब
इसके अलावा सरकारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि दवाओं के नमूने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, जो इन्हें लिखने के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक कंपनी को उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए सैंपल की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण रखना होगा। इसके साथ ही वितरित सैंपल का मौद्रिक मूल्य प्रति वर्ष कंपनी की घरेलू बिक्री के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
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