सुप्रीम कोर्ट का आदेश : न्यायालय परिसरों में शौचालय बनाने के दिए निर्देश, चार महीने में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट

न्यायालय परिसरों में शौचालय बनाने के दिए निर्देश, चार महीने में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट
UPT | सुप्रीम कोर्ट

Jan 15, 2025 14:51

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए देशभर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शौचालय सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव...

Jan 15, 2025 14:51

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए देशभर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शौचालय सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव को अनिवार्य कर दिया है।

शौचालय की सुविधा सुनिश्चित के दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायालय परिसरों के भीतर शौचालय सुविधाओं की स्थापना, सफाई और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना होगा। इसके साथ ही इन सुविधाओं की स्थिति की नियमित समीक्षा उच्च न्यायालयों द्वारा गठित समितियों के माध्यम से की जाएगी।



चार महीने में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को आदेश दिया है कि वे चार महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी चूक की स्थिति में अवमानना कार्रवाई की जाएगी।

जस्टिस ने जताई निराशा
निर्णय के दौरान जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि कई न्यायालयों में महिला न्यायिक अधिकारियों के पास भी निजी शौचालय की सुविधा नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उच्च न्यायालयों से शौचालय सुविधाओं के रखरखाव, अलग-अलग शौचालय की उपलब्धता और महिलाओं के शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर की सुविधा पर रिपोर्ट मांगी थी। यह निर्णय न केवल महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए न्यायालयों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करता है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली में समानता और समावेशिता की दिशा में एक सशक्त कदम भी है।

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