बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब बिजली कनेक्शन प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।
खुशखबरी : बिजली कनेक्शन पाना हुआ आसान, नए नियम के तहत उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
Sep 16, 2024 15:41
Sep 16, 2024 15:41
40 मीटर के भीतर लाइन होने पर मिलेगा कनेक्शन
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर उपभोक्ता के घर से 40 मीटर की दूरी के भीतर बिजली लाइन मौजूद है और उस क्षेत्र में स्थित ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं है, तो उपभोक्ता को तत्काल प्रभाव से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं लिया जाएगा। मुख्य इंजीनियर ने साफ कर दिया है कि इन मानकों के पूरे न होने की स्थिति में किसी भी जूनियर इंजीनियर (जेई) द्वारा कनेक्शन के लिए एस्टीमेट नहीं बनाया जाएगा। यदि इन शर्तों के बावजूद जेई, एसडीओ या एक्सईएन एस्टीमेट बनाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
50 किलोवाट तक के कनेक्शन में आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल
मुख्य इंजीनियर रजत जुनेजा ने यह भी कहा कि अब सभी नए बिजली कनेक्शन आर्मर्ड केबल के माध्यम से दिए जाएंगे। यह विशेष रूप से 50 किलोवाट तक के लोड वाले कनेक्शनों के लिए लागू होगा। अगर विभाग के पास आर्मर्ड केबल उपलब्ध है, तो उपभोक्ता को आवश्यकतानुसार (अधिकतम 40 मीटर) केबल प्रदान की जाएगी। यदि उपभोक्ता का परिसर 40 मीटर से अधिक दूरी पर है, तो उस स्थिति में विभाग अतिरिक्त पोल लगाने का प्रावधान करेगा। हालांकि, 40 मीटर से अधिक की दूरी पर होने वाले किसी भी अतिरिक्त खर्च को उपभोक्ता से वसूला जाएगा।
गलतियों पर होगी कार्रवाई
मुख्य इंजीनियर ने यह भी निर्देश दिया है कि नये कनेक्शन के लिए सभी जूनियर इंजीनियर और एसडीओ न्यूनतम प्राक्कलन पहली बार में ही सटीक बनाएं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई जूनियर इंजीनियर या एसडीओ इस प्रक्रिया में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी मामले में गलत एस्टीमेट बनता है, तो संबंधित एक्सईएन (अधीक्षण इंजीनियर) पर भी कार्यवाही की जाएगी।
उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
इन नए दिशा-निर्देशों के बाद उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। अब बिजली कनेक्शन के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जेई, एसडीओ या एक्सईएन किसी भी बहाने से उपभोक्ताओं को टहला नहीं पाएंगे।
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