वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद होमबायर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर राहत देने की घोषणा की है। संशोधन के तहत टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प होंगे: इंडेक्सेशन के साथ 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या नए नियमों के अनुसार 12.5% टैक्स का भुगतान।
बजट 2024 के नियमों में हुआ संशोधन : घर खरीदारों को सरकार ने दी राहत, प्रॉपर्टी पर मिलता रहेगा इंडेक्शन का लाभ
Aug 07, 2024 19:10
Aug 07, 2024 19:10
- बजट 2024 के नियमों में हुआ संशोधन
- घर खरीदारों को सरकार ने दी राहत
- प्रॉपर्टी पर मिलता रहेगा इंडेक्शन का लाभ
इस तारीख से पहले खरीदी संपत्ति पर होगा लागू
वित्त मंत्री ने बताया कि 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर टैक्सपेयर्स को दो विकल्प मिलेंगे। वे या तो इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं या बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स चुन सकते हैं। यह निर्णय रियल एस्टेट निवेशकों को टैक्स की अधिकतम राहत प्रदान करेगा और टैक्सपेयर्स को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देगा।
The vision of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi has been to establish a simple, efficient and fair technology-driven taxation regime in this country. So, simplification and ease of compliance for the taxpayer has been the primary objective with which in the last 10 years,… pic.twitter.com/VPh8o45TKS
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) August 7, 2024
वित्त मंत्री ने जनता के हित में बताया बजट
वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को बजट से लाभ होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सभी टैक्सपेयर्स पर 37,500 रुपये टैक्स का बोझ कम हुआ है। नए इनकम टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान कई देशों ने टैक्स बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स बढ़ाने से मना किया था।
राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था
राहुल गांधी ने वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणाओं पर हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडेक्सेशन की समाप्ति से सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपा है। गांधी ने यह भी कहा कि सरकार के इस निर्णय से आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान होगा।
रियल एस्टेट सेक्टर ने किया स्वागत
रियल एस्टेट सेक्टर ने वित्त मंत्री के संशोधन का स्वागत किया है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल ने कहा कि सरकार का यह फैसला प्रॉपर्टी बेचने वालों को विकल्प देगा। इंडेक्सेशन के साथ और बिना इंडेक्सेशन के टैक्स के विकल्प से निवेशकों को अपने वित्तीय हालात के अनुसार निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे हाउसिंग सेल्स को बढ़ावा मिलेगा। फाइनेंस बिल में किए गए संशोधन 23 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इसके साथ ही, नई टैक्स व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी की बिक्री पर टैक्स की दरों में बदलाव किया जाएगा। इस निर्णय से रियल एस्टेट निवेशकों को राहत मिलेगी और प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन पर टैक्स की देनदारी कम होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
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