अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल पर फैसला लेने का अधिकार छोड़ दिया है।
New Delhi : केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, एलजी पर छोड़ा फैसला
May 13, 2024 13:10
May 13, 2024 13:10
कोई कानूनी अधिकार नहीं
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का विषय है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। अंततः यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी चैल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है याचिका
बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इससे पहले अरविंद केरजीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज किया जा चुका है।
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