अपने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा की - स्वागतम! माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची...
Vote for Note Case Update : वोट फॉर नोट केस में पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, पोस्ट कर लिखी यह बड़ी बात
Mar 04, 2024 15:53
Mar 04, 2024 15:53
अपने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा कि- स्वागतम! माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा।
पलटा साल 1998 का फैसला
कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत केस में अभियोजन से छूट नहीं होती सदन में वोट डालने या भाषण के दौरान भी नहीं। बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच की ओर से साल 1998 में सुनाए इस सर्वसम्मति वाले फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने पलट दिया। दरअसल सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट 5 जजों की बेंच के फैसले के मुताबिक प्रदान की गई थी उसे सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।
अनुच्छेद 105 और 194 अनुच्छेदों के तहत रिश्वतखोरी मामलों में कोई छूट नहीं है
बता दें, अनुच्छेद 105 और 194 संसद और विधानसभा के दौरान सांसदों और विधायकों की शक्तियों व विशेषाधिकारों से जुड़े अनुच्छेद हैं। बताते चलें फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने बेंच के लिए बताया कि इन अनुच्छेदों के तहत रिश्वतखोरी के मामलों में कोई छूट नहीं है। क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को समाप्त कर देती है।
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