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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय : पहलवान साक्षी मलिक का बयान, कहा- 'हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम'

पहलवान साक्षी मलिक का बयान, कहा- 'हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम'
UPT | पहलवान साक्षी मलिक का बयान

May 10, 2024 21:22

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया। इस पर पहलवान साक्षी मलिक का बयान सामने आया है, जिसमें कहा कि यह हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम है...

May 10, 2024 21:22

Delhi News : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत आरोप तय किए हैं। इस पर पहलवान साक्षी मलिक का बयान सामने आया है, जिसमें कहा कि यह हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम है।

'केस लड़ेंगे जब तक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती'
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, "यह हमारे लंबे संघर्ष की ओर एक कदम है। यह लड़ाई हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। मैं अदालत के फैसले का स्वागत करती हूं। पहले हमसे सबूतों की कमी के कारण पूछताछ की गई थी लेकिन अब पर्याप्त सबूत हैं, हम तब तक केस लड़ेंगे जब तक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती। ये बात भी हमें अंत तक स्वीकार्य नहीं होगी कि संजय सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे क्योंकि वे बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी हैं। हमने महासंघ में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन उनके खिलाफ आरोप तय होने से उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि कुश्ती में अब कोई उत्पीड़न नहीं होगा।"
'साक्षी मलिक ने कोर्ट का धन्यवाद किया'
साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, 'माननीय न्यायालय ने बृज भूषण सिंह के ख़िलाफ़ आरोप तय किए हैं। हम माननीय अदालत का धन्यवाद करते हैं। हमें कई रात गर्मी बारिश में सड़क पर सोना पड़ा, अपना अच्छा ख़ासा करियर त्यागना पड़ा, तब जाके आज न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाएँ हैं। जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका दिल से आभार और जिन्होंने ट्रॉलिंग और घटिया बातें की, भगवान उनका भी भला करे।'

बृजभूषण के खिलाफ 7 गवाह मिले
बृजभूषण के खिलाफ 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। इस मामले में कोर्ट का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में पिछले साल 15 जून को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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