सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे उन घर खरीदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, जिन्हें अभी तक अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है।
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : एनसीआर के घर खरीदारों के लिए बड़ा कदम, बैंक और बिल्डरों को ये निर्देश...
Jul 19, 2024 11:52
Jul 19, 2024 11:52
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे उन घर खरीदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, जिन्हें अभी तक अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है। यह आदेश किस्त भुगतान में देरी या चेक बाउंस होने की स्थिति में भी लागू होगा।
दो हफ्ते में हलफनामा मांगा
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। पीठ ने केंद्र सरकार, बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
ईएमआई न लेने की मांग खारिज
यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के 14 मार्च, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। हाईकोर्ट ने घर खरीदारों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें उन्होंने फ्लैट का कब्जा मिलने तक ईएमआई न लेने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए घर खरीदारों को राहत प्रदान की है।
ऋण के अवैध वितरण का आरोप
घर खरीदारों का आरोप है कि वे आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंकों द्वारा सीधे बिल्डरों के खाते में ऋण के अवैध वितरण के शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एनसीआर के हजारों घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं।
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