देश की शीर्ष अदालत ने एक ट्रांसजेंडर टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि टीचर को उसके जेंडर के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।
हक की लड़ाई : ट्रांसजेंडर टीचर की बर्खास्तगी मामले में यूपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
Feb 02, 2024 19:30
Feb 02, 2024 19:30
- यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
- ट्रांसजेंडर टीचर की बर्खास्तगी मामले में मांगा जवाब
- सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल एक ट्रांसजेंडर शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि उसकी जॉब उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में लगी थी। अप्वाइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उसने वहां 6 दिनों तक वहां पढ़ाया भी था। इस बीच स्कूल प्रशासन को उसके जेंडर के बारे में पता लग गया, तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षक को गुजरात के जामनगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल से अप्वाइंटमेंट लेटर मिला, लेकिन वहां भी जेंडर के बारे में पता चलने पर उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया गया। उसने कोर्ट ने बताया कि स्कूल ने कहा है कि वह अंग्रेजी की अच्छी शिक्षिका तो है, मगर सामाजिक शिक्षिका नहीं। शिक्षक की तरफ से कहा गया है कि वह दो अलग-अलग हाईकोर्ट में सुनवाई का खर्च नहीं वहन कर सकती, ऐसे में उसने शीर्ष अदालत का रुख किया है।
दोनों राज्य सरकारों को भेजा गया नोटिस
बीते जनवरी में ट्रांसजेंडर शिक्षका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था। तब कोर्ट ने केंद्र और दोनों स्कूलों के हेड से जवाब मांगा था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि 'शिक्षक जैसे ही नौकरी पर आती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। हम इस मामले के निपटान के लिए अगले सोमवार को सुनवाई करेंगे।' कोर्ट ने गुजरात और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
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