बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल 'सुप्रीम' रोक बरकरार रहेगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए कई गंभीर टिप्पणियां कीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी का आरोपी या दोषी होना उसकी संपत्तियां गिराए जाने का आधार नहीं हो सकता।
बुलडोजर एक्शन पर बरकरार रहेगी रोक : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'कोई आरोपी या दोषी, तो भी संपत्ति नहीं गिरा सकते'
Oct 01, 2024 14:23
Oct 01, 2024 14:23
- बुलडोजर एक्शन पर बरकरार रहेगी रोक
- अदालत तय करेगा दिशा-निर्देश
- अतिक्रमण को रखा जाएगा अलग
अदालत तय करेगा दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं। यहां किसी धर्म विशेष के लिए कोई अलग कानून नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि वह संपत्तियों को ध्वस्त करने के मामले में सभी नागरिकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करेगी, न कि सिर्फ किसी विशेय समुदाय के लिए। पीठ ने कहा कि हम जो भी तय कर रहे हैं, हम इसे पूरे देश में सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए तय कर रहे हैं।
अतिक्रमण को रखा जाएगा अलग
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का अर्थ सार्वजनिक सड़कों, सरकारी भूमि, जंगल इत्यादि पर किसी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 'हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सीमाओं या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण न हो सके।' अपने पूर्व निर्देश में कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला संविधान के 'मूल सिद्धांतों' के खिलाफ है।
बुलडोजर एक्शन पर आगे क्या?
फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। बेंच ने सख्त लहजों में कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा भी दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा। मामले में यूनाइटेड नेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि हमें इंटरनेशनल एजेंसी की मदद नहीं चाहिए।
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