सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। 6 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधानिक पीठ...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : अनुसूचित जाति-जनजाति में बन सकती सब कैटेगरी
Aug 01, 2024 11:12
Aug 01, 2024 11:12
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया
इस निर्णय ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब-केटेगरी का निर्माण नहीं किया जा सकता। नए फैसले के अनुसार राज्यों को अब यह अधिकार होगा कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों में विशिष्ट उप-श्रेणियाँ बना सकें। जिससे इन वर्गों के भीतर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा...
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जातियों (SC) के बीच भेदभाव की अधिक जटिलताओं को समझते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियाँ एक समान समूह नहीं हैं, और इसलिए उन्हें उप-वर्गीकृत किया जा सकता है। इस निर्णय ने अनुसूचित जातियों के बीच भेदभाव की वास्तविकता को मान्यता दी है और संकेत दिया है कि अनुसूचित जाति के भीतर अलग-अलग जातियों के बीच भेदभाव की डिग्री के आधार पर आरक्षण को समायोजित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में चिन्नैया मामले में दिए गए अपने पुराने फैसले को खारिज कर दिया है। उस समय के फैसले में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के खिलाफ निर्णय दिया गया था। लेकिन वर्तमान में, अदालत ने माना है कि अनुसूचित जातियों के बीच भेदभाव के विभिन्न स्तरों को समझने और उनके आधार पर उचित आरक्षण देने के लिए उप-वर्गीकरण की आवश्यकता है।
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