Bulldozer Action पर एक दिन की सुप्रीम रोक : बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर नहीं चलेगा बुलडोजर, कल फिर होगी मामले में सुनवाई

बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर नहीं चलेगा बुलडोजर, कल फिर होगी मामले में सुनवाई
UPT | Supreme Court

Oct 22, 2024 14:07

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों को छोड़कर, देशभर में बिना अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी...

Oct 22, 2024 14:07

National News : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने बहराइच हिंसा में शामिल तीन आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की योजना को निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने स्पष्ट किया कि "आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है।"

बिना अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों को छोड़कर, देशभर में बिना अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। यह निर्णय पहले से लंबित याचिकाओं के आधार पर लिया गया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार (23 अक्टूबर 2024) को होगी। बता दें बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के मकानों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर कल तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह रोक सिर्फ एक दिन की है। 


बुलडोजर कार्रवाई पर पहले भी लगी है ‘सुप्रीम’ रोक
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को भी बुलडोजर एक्शन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था 1 अक्टूबर तक पूरे देश में किसी भी इमारत को बिना अदालत की अनुमति के ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।

कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया 
बता दें प्रदेश के बहराइच जिले में 13-14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा में युवक राम गोपाल वर्मा की की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद कई लोगों को जेल भेजा गया। पहले पुलिस ने पांच आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के जजेज कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया। अब तक कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया है।

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