सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 69,000 शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हो पाई नियुक्ति, चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं हो पाई नियुक्ति, चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई
UPT | सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 69,000 शिक्षक भर्ती मामला

Sep 06, 2024 14:20

उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले की पहली याचिका 9 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश की जाएगी।

Sep 06, 2024 14:20

Short Highlights
  • सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिक्षक भर्ती मामला
  • आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों कर रहे प्रदर्शन
  • 7 सितंबर को सीएम से होगी मुलाकात
New Delhi : उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे विवाद ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले की पहली याचिका 9 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश की जाएगी। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ करेगी।

नियुक्ति न मिलने से नाराज
सामान्य वर्ग से चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हुई शिकायतों के समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर रिट दायर की है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति न मिलने से नाराज हैं।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों कर रहे प्रदर्शन
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने पिछले चार दिनों से भाजपा के ओबीसी नेताओं और गठबंधन सहयोगियों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इन अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल, और यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी के घरों के बाहर भी प्रदर्शन किया है। 

7 सितंबर को सीएम से होगी मुलाकात
गुरुवार को इन अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। राजभर ने उन्हें 7 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का आश्वासन दिया है और पांच अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले चार साल से इस मामले में भटक रहे हैं और अब जब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, तो भी उसका पालन नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि सरकार कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई मेरिट लिस्ट तैयार कर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे।

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