वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश होने के बाद संसद में जमकर बवाल कटा। विपक्ष ने मिलकर विधेयक का विरोध किया। वक्फ विधेयक पर फैजाबाद (अयोध्या) सांसद अवधेश प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है...
'संविधान का उल्लंघन है वक्फ बिल': केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, अवधेश प्रसाद ने कही बड़ी बात
Aug 08, 2024 17:31
Aug 08, 2024 17:31
अवधेश प्रसाद का बयान
अवधेश प्रसाद ने कहा कि ज़मीन हड़पना, ज़मीन बनाने का कारोबार पूरे देश में(केंद्र सरकार) कर रहे हैं। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे को उसमें जो प्रावधान है यह बिल उसके खिलाफ है। यह बिल संविधान का उल्लंघन है। यह बिल बाबा साहब के संविधान में दिए अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। इससे साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। ये जमीन हड़पनों का काम है। सरकार इस देश में आपसी भाईचारे को गिराना चाहती है।
#WATCH वक्फ(संशोधन) विधेयक, 2024 पर फैजाबाद(अयोध्या) सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "ज़मीन हड़पना, ज़मीन बनाने का कारोबार पूरे देश में(केंद्र सरकार) कर रहे हैं। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 26 देखेंगे को उसमें जो प्रावधान है यह बिल उसके खिलाफ है। यह बिल संविधान का उल्लंघन है..." pic.twitter.com/aNuvadzUh1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2024
सपा का विधेयक पर दिखा विरोध
रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने लोकसभा में इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, "मुस्लिमों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? यह सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और यह कदम एक ऐतिहासिक भूल साबित होगी। इसका खामियाजा हमें सदियों तक भुगतना पड़ेगा।" नदवी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह कानून पारित होता है, तो अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करेगा, जिससे जनता दोबारा सड़कों पर उतर सकती है।
अफजाल अंसारी ने किया विरोध
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य है कि अपने समर्थकों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी चीजें निकालकर उन्हें सौंप दें। अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीयत देश के बड़े मठों और मंदिरों की संपत्तियों पर भी खराब हो सकती है। उन्होंने पार्टी को 'जमीन हथियाओ पार्टी' करार देते हुए आलोचना की।
क्या है वक्फ बोर्ड
वक्फ ऐसी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की गई संपत्ति का कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होता, इसके मालिकाना हक को अल्लाह के नाम पर माना जाता है। हालांकि, इस संपत्ति के संचालन और प्रबंधन के लिए विभिन्न संस्थान स्थापित किए गए हैं जो इसके उचित प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।
क्यों बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड
वक्फ की संपत्तियों के संचालन के लिए विभिन्न वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं । देश भर में लगभग 30 ऐसे संगठनों की स्थापना की गई है जो अपने-अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ संपत्तियों का संचालन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया, जो इन बोर्डों के प्रबंधन और संचालन के तरीके में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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