इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना था याचिका गुजरात न्यायाधीश को परेशान करने के उद्देश्य से दाखिल...
Prayagraj News : गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना याचिका की खारिज...
Sep 24, 2024 10:22
Sep 24, 2024 10:22
- कोर्ट ने कहा इस तरह की याचिकाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।
- इस तरह कोर्ट का कामकाज प्रभावित होगा और याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी।
2020 में भेदभावपूर्ण कार्रवाई हुई थी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि उन्होंने वर्ष 2020 में एक याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2021 में इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तत्कालीन न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही थी। उनका आरोप है कि सुनवाई के दौरान वह अपनी दलील पेश करना चाहते थे। लेकिन, अदालत ने बहस की इजाजत नहीं दी और साथ ही 15000 रुपये जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज कर दिया गया। जबकि, समान परिस्थितियों वाले मामले में दूसरी तारीख दे दी गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह भेदभाव पूर्ण कार्रवाई थी। यह कोर्ट का अपमान है।
न्यायमूर्ति ने अपने कर्तव्यों का पालन किया था
इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अवमानना याचिका खारिज़ कर दी कि तत्कालीन न्यायमूर्ति ने अपने कर्तव्यों का पालन किया था। जो अवमानना के दायरे से बाहर है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में याची के अधिवक्ता से कहा कि कोर्ट उनसे अपेक्षा करती है कि वह अदालत के अधिकारी के रूप में एक सीमा में रहकर काम करेंगे, जिससे कोर्ट की गरिमा बनी रहेगी।
Also Read
24 Sep 2024 06:36 PM
कौशांबी में एक उत्खनन स्थल पर श्रीलंकाई टूरिस्ट बस पर बच्चों द्वारा पत्थर फेंकने का मामला सामने आया, जिससे बस का शीशा टूट गया। जब टूरिस्टों ने विरोध किया, तो बच्चों ने उनके साथ धक्का-मुक्की भी की... और पढ़ें