इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रयागराज एयरपोर्ट से कौशाम्बी तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना में किसानों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने यह निर्णय गुलजारी लाल और अन्य किसानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : प्रयागराज एयरपोर्ट से कौशाम्बी सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक
Oct 28, 2024 15:52
Oct 28, 2024 15:52
याचीगण के अधिवक्ता का तर्क
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने गुलजारी लाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचीगण के अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व शिवम पांडेय का तर्क था कि प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के लिए याचीगण को नोटिस दिया जा चुका है।
जमीन में बदलाव किया जा रहा
इस मामले में कोर्ट में अगली तारीख 2 नवंबर 2024 है। लेकिन उससे पहले ही उनकी जमीन को कब्जे में ले लिया गया और उस पर काम भी शुरू हो गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं की जमीन में बदलाव किया जा रहा है। जबकि अभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसलिए यह निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध है।