लोक सभा चुनाव में मतदान से पहले माफिया अतीक अहमद के शूटरों और गुर्गो पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट से अतीक अहमद के 15 गुर्गो और शूटरों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है।
Prayagraj News : माफिया अतीक के 15 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू, जमानत के बाद भी होंगे जिला बदर
May 06, 2024 16:02
May 06, 2024 16:02
- अतीक के इन 15 गुर्गो पर अलग अलग थानों में 30 से ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं
- इनमें से कुछ लोगों ने कोर्ट में जमानत की अर्ज़ी भी दाखिल की है
- कमिश्नरेट कोर्ट इनको तड़ीपार कर सकती है,अवधि 6 महीना यादो साल हो सकती है
इन पर होगी कार्रवाई
गुंडा एक्ट के तहत 15 लोगों पर कार्रवाई होनी है। इसमें अतीक अहमद का गुर्गा गुलहसन,अतीक का हार्ड कोर क्रिमिनल शूटर आबिद प्रधान,गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर,मोहम्मद अकरम,नियाज़ अहमद,अतीक का खास शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता,वारिस उर्फ गोलू,अरशद,उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी और 5 लाख का इनामी अरमान अख्तर,मोहित दुबे,वासिफ,हंसराज भारतीय,मोहम्मद शीराज़,सुजीत यादव और फिरोज़ अहमद शामिल है। अतीक के इन गुर्गो में ज़्यादातर लोग जेल में बंद हैं। आबिद प्रधान और गुलहसन को उम्र कैद की सज़ा हुई है। इनमें से गुंडा एक्ट लगने के बाद अगर ये ज़मानत पर छुटे भी तो कमिश्नरेट कोर्ट इनको तड़ीपार कर सकती है। तड़ीपार की अवधि 6 महीना या फिर दो साल तक हो सकती है।
गुंडों की फाइलें खोली जाने लगी
प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद सालों से गुंडा एक्ट की दबी फ़ाइल खोली जाने लगी और अपराधियों पर कमिश्नरेट कोर्ट बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल और हिस्ट्रीशीटरो पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने लगी इसके तहत अब तक सैकड़ों लोगों को गुंडा एक्ट की नोटिस भेजी गई है। कुछ लोगों को थाने में हाज़िरी लगाने का आदेश किया गया तो कुछ बड़े अपराधियों को जिला बदर करके उनको शहर से बाहर खदेड़ दिया गया। अतीक के इन 15 गुर्गो पर अलग अलग थानों में 30 से ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कुछ लोगों ने कोर्ट में जमानत की अर्ज़ी भी दाखिल की है अगर इनमें से किसी को ज़मानत मिली भी तो इन पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई पुलिस कर सकती है।
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