लालगंज तहसील में तैनात एसडीएम न्यायिक प्रवीण द्विवेदी पर न्यायिक मापदण्डों के विपरीत स्थगन आदेश जारी करने का गंभीर आरोप लगने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है।
Pratapgarh News : मापदण्डों के विपरीत स्थगन आदेश देने पर एसडीएम निलंबित, दो राजस्वकर्मी भी कार्रवाई की जद में
Nov 25, 2024 20:04
Nov 25, 2024 20:04
यह है पूरा मामला
लालगंज तहसील के मिश्रपुर पहाड़पुर निवासी प्रदीप कुमार मिश्र ने एसडीएम न्यायिक प्रवीण द्विवेदी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि एसडीएम ने न्यायिक पत्रावली में निर्धारित तिथि से पहले ही एक पक्ष के प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने मापदण्डों के विरुद्ध माना और इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।
उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी
उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के राजस्व परिषद के सचिव को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच के उपरांत, यह पाया गया कि एसडीएम न्यायिक प्रवीण द्विवेदी का आदेश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप नहीं था। जांच रिपोर्ट में एसडीएम के फैसले को अनुचित करार देते हुए इसे स्थगित करने की सिफारिश की गई। इसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीएम प्रवीण द्विवेदी और उनके साथ तैनात दो पेशकारों को निलंबित कर दिया।
तहसील परिसर में सरगर्मी
सोमवार को एसडीएम के निलंबन की खबर जैसे ही तहसील परिसर में फैली, माहौल गरमा गया। तहसील के कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल बन गया। कई लोग इस कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के समर्थन में एक अहम कदम मान रहे हैं।
डीएम ने की निलंबन की पुष्टि
जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) संजीव रंजन ने एसडीएम न्यायिक प्रवीण द्विवेदी के निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि शासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायिक मापदण्डों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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