इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से टीजीटी 2013 भर्ती में विज्ञापित 5723 पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति हुई है इसकी जानकारी मांगी है...
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश : टीजीटी 2013 भर्ती में विज्ञापित पदों की स्थिति पर सरकार से मांगा हलफनामा
Nov 25, 2024 19:20
Nov 25, 2024 19:20
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से टीजीटी 2013 भर्ती में विज्ञापित 5723 पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति हुई है इसकी जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में 13 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार से मांगा हलफनामा
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2013 में टीजीटी के लिए 5723 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में विज्ञापित पदों को घटाकर 4556 पदों पर नियुक्ति की गई। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर शेष 1167 पदों के लिए पैनल जारी किया गया। जिसके तहत 860 उम्मीदवारों को काउंसिलिंग के बाद विद्यालय आवंटित कर दिए गए। लेकिन 307 चयनित उम्मीदवारों को अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं किए गए हैं। जिससे नाराज होकर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की है।
न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का दिया था आदेश
याचिकाकर्ता अभिषेक कुमार सरोज और विवेक मिश्र ने दलील दी कि पूर्व में न्यायालय ने सभी विज्ञापित पदों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की ओर से रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है और 2021 के बाद कोई काउंसिलिंग भी नहीं कराई गई। कोर्ट ने राज्य के वकील से स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह विज्ञापित पदों के सापेक्ष भरे गए पदों की संख्या को दर्शाते हुए हलफनामा पेश करें। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि नियत की है।
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