उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं...
हाईकोर्ट में जियाउर्रहमान बर्क को राहत नहीं : सांसद की याचिका पर नए साल में होगी सुनवाई, गिरफ्तारी का खतरा बरकरार
Dec 21, 2024 12:06
Dec 21, 2024 12:06
हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
दरअसल, जियाउर्रहमान बर्क ने अपनी याचिका में अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों से पहले नहीं हो सकी, जिससे उन्हें अगले साल जनवरी में इसका सामना करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 42 में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज
संभल हिंसा में जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें आरोपी नंबर एक बनाया गया है। हालांकि, अभी तक हाईकोर्ट से कोई आदेश पारित नहीं हुआ है और इस कारण पुलिस के लिए बर्क की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। इस मामले में बर्क पर गिरफ्तारी का खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है।
हाईकोर्ट में दी चुनौती
बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि 24 नवंबर को हिंसा के दिन वह उत्तर प्रदेश में नहीं थे, बल्कि बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वापस लौटने पर उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की थी। बर्क का कहना है कि उनके खिलाफ एफआईआर केवल राजनीतिक दबाव के कारण दर्ज की गई है और यह पूरी तरह से झूठी है।
बिजली चोरी मामले में एफआईआर दर्ज
दूसरी तरफ, सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है। उनके सहयोगियों पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आरोप है कि सपा सांसद के पिता ने भी अधिकारियों को धमकी दी और कहा कि सपा की सरकार बनने पर सभी को देख लिया जाएगा। इन मामलों ने सांसद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विभाग की ओर से सांसद के पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
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