अपने आदेश में न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कहा कि ये अंतर धार्मिक विवाह के मामले थे लेकिन ये विवाह स्वयं कानून के अनुरूप नहीं थे क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन नहीं किया गया था...
Allahabad Highcourt News : दूसरे धर्म में शादी करने वालों को तगड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
Jan 30, 2024 12:01
Jan 30, 2024 12:01
याचिकाओं के माध्यम से याचियों ने अपनी सुरक्षा और अपने वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की मांग की गई थी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने 10 से 16 जनवरी 2024 के बीच अलग-अलग तारीखों पर याचिका खारिज कर दीं। इन आठ मामलों में, पांच मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी और तीन हिंदू युवकों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। कोर्ट ने याचियों की मांग नामंजूर करते हुए कहा कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचियों द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। नतीजतन याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोर्ट में याचियों को इस बात की छूट दी है कि यदि वे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद विवाह करते हैं तो वे नई याचिकाएं कर सकते हैं।
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