मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों से जुड़े हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक, और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 19 नेताओं पर चार्ज फ्रेम किया है।
2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काऊ भाषण का मामला : संजीव बालियान और साध्वी प्राची समेत 19 नेताओं पर आरोप तय, 30 जनवरी से गवाही शुरू
Jan 03, 2025 22:05
Jan 03, 2025 22:05
भड़काऊ भाषणों का मामला
यह मामला 2013 में नंगला मंदोड में हुई हिंदू महापंचायत का है। आरोप है कि इस महापंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे सांप्रदायिक तनाव और दंगे भड़कने का खतरा बढ़ गया। इस घटना के बाद दंगों में भारी हिंसा और संपत्ति का नुकसान हुआ था।
किन नेताओं पर हुआ चार्ज फ्रेम?
चार्ज फ्रेम किए गए नेताओं में संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह, और साध्वी प्राची के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यशपाल पवार, पूर्व विधायक उमेश मलिक, आचार्य नरसिंहानंद यति महाराज, और अन्य नेता भी शामिल हैं।
चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया
चार्ज फ्रेम करने के लिए सभी आरोपियों का कोर्ट में एक साथ पेश होना अनिवार्य है। 2013 से यह मामला लंबित था क्योंकि सभी आरोपी एक साथ अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। शुक्रवार को सभी आरोपी अदालत में उपस्थित हुए, जिसके बाद जज ने चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया।
आगे की प्रक्रिया
अदालत ने गवाही के लिए 30 जनवरी 2025 की तारीख निर्धारित की है। गवाही के बाद आरोपों पर फैसला लिया जाएगा। यह मामला कानून और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जो सांप्रदायिक तनाव और उसके प्रभावों से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है।
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