पूर्व विधायक शाहनवाज राणा गिरफ्तार : कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, नोटिस के बावजूद नहीं हो रहे थे पेश

कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, नोटिस के बावजूद नहीं हो रहे थे पेश
UPT | पूर्व विधायक शाहनवाज राणा

Nov 28, 2024 20:26

मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिजनौर सदर विधानसभा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, उन्हें अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई और वह तुरंत रिहा हो गए...

Nov 28, 2024 20:26

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिजनौर सदर विधानसभा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, उन्हें अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई और वह तुरंत रिहा हो गए। उन्हें 8 दिन बाद फिर से अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है। यह गिरफ्तारी आदेश मुजफ्फरनगर के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार से जारी हुआ था। पुलिस ने यह कार्रवाई 19 अक्टूबर को जारी हुए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की थी।

कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट
शाहनवाज राणा पर थाना मंसूरपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 916/2012 (हरिओम आदि) में कई बार अदालत के समक्ष पेश नहीं होने का आरोप था। अदालत ने कई बार उनके खिलाफ वारंट जारी किए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप, 19 अक्टूबर को अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।



अदालत से मिली अंतरिम जमानत
गुरुवार को मंसूरपुर पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 नवंबर को तय की गई है। शाहनवाज राणा को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है, और उन्हें 8 दिन बाद फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। जानकारी के अनुसार, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, वह बिजली चोरी से संबंधित था। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2011 के बिजली चोरी मामले में उन्हें अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 6 दिसंबर को पूरे मामले का निस्तारण कर लिया जाएगा।

शाहनवाज ने मीडिया को दी सफाई
शाहनवाज राणा ने अपनी सफाई में बताया कि यह मामला 2011 का है, जब फैक्टरियों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें वारंट की जानकारी नहीं थी और उन्होंने यह समझा कि मामला खत्म हो गया है, क्योंकि अदालत ने मुकदमा समाप्त कर दिया था और जुर्माना भी वापस कर दिया गया था। शाहनवाज राणा के वकील आफ़ताब केसर ने भी पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी क्यों हुई और किस आधार पर शाहनवाज राणा को अंतरिम जमानत मिली।

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