सुप्रीम कोर्ट का फैसला : मदरसा बोर्डों को मिलेगा संरक्षण, मौलाना नोमानी ने कही ये महत्वपूर्ण बात...

मदरसा बोर्डों को मिलेगा संरक्षण, मौलाना नोमानी ने कही ये महत्वपूर्ण बात...
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Nov 07, 2024 16:45

इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट-2004 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है...

Nov 07, 2024 16:45

Saharanpur News : इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट-2004 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले के बाद देशभर के मदरसा बोर्डों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। दारुल उलूम का मानना है कि यह निर्णय मदरसा शिक्षा प्रणाली को मजबूती देगा और इस क्षेत्र के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।

कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले को पलटते हुए इसे संविधान के अनुरूप मान्यता दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे संविधानिक ठहराते हुए राज्य में मदरसा शिक्षा के संचालन को वैध घोषित कर दिया है। मौलाना नोमानी ने इस फैसले पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि अब राज्य के मदरसों के अस्तित्व को लेकर जो खतरा था वह अब पूरी खत्म हो गया है।



मदरसा  शिक्षा को मिली कानूनी सुरक्षा
यह निर्णय मदरसा शिक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस के बीच आया है। इससे मदरसों के अस्तित्व और उनके संचालन को लेकर विभिन्न विवाद थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब मदरसा शिक्षा को कानूनी सुरक्षा मिली है और इससे पूरे देश में मदरसों की स्थिति मजबूत होगी।

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