सहारनपुर में धारा-163 लागू : इस तारीख तक ड्रोन और पतंगबाजी पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर 4 से अधिक लोग न हों इकट्ठा

इस तारीख तक ड्रोन और पतंगबाजी पर रोक, सार्वजनिक स्थानों पर 4 से अधिक लोग न हों इकट्ठा
UPT | Manish Bansal

Sep 19, 2024 12:38

जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करते हुए एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के आसपास के क्षेत्रों में कई प्रतिबंध लगाए हैं...

Sep 19, 2024 12:38

Short Highlights
  • सहारनपुर में धारा-163 लागू
  • 10 नवंबर तक आदेश लागू
  • धार्मिक आयोजनों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश
Saharanpur News : सहारनपुर में आगामी त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करते हुए एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के आसपास के क्षेत्रों में कई प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें कूड़ा डालने, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के उपयोग पर रोक शामिल है।

त्योहारों के मद्देनजर लागू की गई धारा
जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने बताया कि महात्मा गांधी जयंती, मेला गुघाल, मां शाकंभरी देवी मेला, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, महर्षि बाल्मीकि जयंती और सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती जैसे कई महत्वपूर्ण आयोजनों का कार्यक्रम है। इन आयोजनों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह धारा लागू की गई है।



जुलूस या प्रदर्शन पर रोक
इसके साथ ही मनीष बंसल ने यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर चार या उससे अधिक लोग बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। साथ ही, किसी भी विवाद से बचने के लिए गांवों और मोहल्लों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। डीजे का उपयोग कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने पर मनाही
डीएम ने यह भी बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं ले जा सकेगा, सिवाय पुलिस के। केवल वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को लाठी-डंडे का प्रयोग करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, अपनी छतों पर ईंट, पत्थर, मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर और ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा नहीं कर सकेंगे।

पेट्रोल और डीजल को लेकर भी सख्त नियम
पेट्रोल और डीजल के वितरण पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। कोई पेट्रोल पंप मालिक या खुदरा विक्रेता इन ईंधनों को बोतल या कंटेनर में नहीं देगा। इसके साथ ही, होटल और धर्मशाला के मालिक बिना पहचान पत्र के किसी को कमरा नहीं देंगे। सोशल और प्रिंट मीडिया में भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री पोस्ट करने पर भी पाबंदी है।

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन पर रोक
डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के 100 गज के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषिद्ध है। प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं किया जाएगा। यह आदेश 10 नवंबर तक लागू रहेगा।

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